WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now
Instagram Group Join Now

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2024: ऑनलाइन आवेदन | Mukhyamantri Vivah Shagun Yojana Haryana

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना: जैसा की हम जानते हैं पैसे की कमी की वजह से बहुत सारी परेशानियां जीवन में आती है। उनमें से सबसे बड़ी दिक्कत बेटी का विवाह करना है। बहुत सारे गरीब परिवारों के पास अपनी बेटी के विवाह के लिए पैसे नहीं होते और वो परिवार अपनी बेटी का विवाह नही कर पाते है। इस बात को मध्य नजर रखते हुए सरकार ने मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की शुरुवात की है। जिसकी सहायता से गरीब परिवार अपनी बेटी का विवाह कर पाएंगे।

चलिए आज हम आपको हमारे आर्टिकल की सहायता से बताते है की मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है और मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना में आवेदन कैसे करें।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा 2024

Table of Contents

योजना का नाममुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना
राज्यहरियाणा
लाभार्थीगरीब परिवारों की लड़किया
आवेदनऑनलाइन
उद्देश्यविवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना
सहायता राशि71,000 रूपये
Home PageClick Here
Official Websitehttps://haryanascbc.gov.in/
Helpline Number 0172-2707009

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?

इस योजना के तहत गरीब परिवारों की बेटियो के विवाह के लिए एक तरह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिससे गरीब परिवार अपनी बेटी का विवाह कर सकेंगे। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने गरीब बेटियों, विधवाओं की बेटियों, पिछड़े वर्ग की गरीब लड़कियों व अनुसूचित जातियों की लड़कियों को सम्मिलित किया है।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का उद्देश्य

इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों की बेटियो के विवाह के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना है। जिसके तहत गरीब परिवार अपनी बेटी को बोझ नहीं मानेंगे। इस योजना का लाभ गरीब परिवारों की बेटियो तथा अनाथालय में रहने वाली बेटियों को भी मिलेगी।गरीबी रेखा से नीचे आने वाले सभी हरियाणा के परिवार इस योजना से अपनी बेटी का विवाह करा पाएंगे।

विवाह शगुन योजना के महत्तवपूर्ण बिंदु

विवाह शगुन योजना के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण बिंदु कुछ इस प्रकार हैं:–

• आवेदन फॉर्म विवाह की तारीख से पहले जमा करे,ताकि आपको इस योजना के तहत समय रहते सहयाता राशि मिल सके।

• सहायता राशि को विवाह के बाद प्राप्त करने हेतु आवेदन फॉर्म को:–

(i) शादी के 2 महीने पहले तक जिला कल्याण अधिकारी के पास जमा करा दे।

(ii) शादी के बाद 3 महीने तक निदेशक मुख्यालय में जमा करा दे।

• विवाह के 3 महीने बाद दिए गए आवेदन फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जायेगा।

केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा संचालित सभी महत्वपूर्ण सरकारी योजनाओं के लाभ और जानकारी प्राप्त करने हेतु इस वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लाभ और विशेषताएं

विवाह शगुन योजना के लिए निम्नलिखित लाभ और विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं:–

• इस योजना की सहायता से गरीब परिवारों की बेटियो का विवाह अच्छे से हो जाएगा।

• इस योजना के तहत मिलने वाली धनराशि को सीधे बेटी के बैंक खाते में जमा किया जाएगा।

• इस योजना के तहत बेटियो को सिर्फ शादी के लिए ही नहीं आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, बल्कि उसके बाद भी थोड़ी बहुत सहायता प्रदान की जाएगी।

• इस योजना को आसान बनाने के लिए हरियाणा सरकार ने इस योजना का पंजीकरण ऑनलाइन रखा है ताकि सभी लोग आसानी से आवेदन कर सके।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के लिए पात्रता

विवाह शगुन योजना में आवेदन करने हेतु निम्नलिखित पात्रता का होना अनिवार्य है:–

• इस योजना के लाभ के लिए विवाह करने वाली लड़की की आयु 18 वर्ष तथा उससे अधिक होनी चाहिए।

• इस योजना का लाभ उन्ही लड़कियों को मिलेगा जो हरियाणा राज्य की मूल निवासी है।

• इस योजना का लाभ एक परिवार की दो बेटियो को ही मिलेगा।

• इस योजना का पात्र होने के लिए इस योजना में आवेदन करना आवश्यक है।

• विधवा महिला तथा तलाक ले चुकी महिला इस योजना का लाभ एक बार ही ले सकती है।दोबारा विवाह के लिए इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा धनराशि

विवाह शगुन योजना के तहत सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली धनराशि कुछ इस प्रकार है :–

• इस योजना के तहत गरीब परिवारों की विधवा की बेटियो को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। जिनकी वार्षिक आय एक लाख रूपये से कम है। उन सभी परिवार की लड़कियों को सरकार 51,000 रूपये की सहायता धनराशि प्रदान करेगी।

• इस योजना के तहत सहायता राशि 51 हजार रूपये में से 46,000 रूपये विवाह के पहले दिए जायेंगे। बाकी 5,000 रूपये विवाह के बाद दिए जायेंगे।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

• इस योजना के तहत पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के परिवार की बेटियों को 41,000 रुपए की राशि दी जाएगी, बल्कि यहां भी सरकार 36,000 रुपए विवाह के पहले देगी और बचे हुए 5,000 रुपए विवाह के बाद मिलेंगे।

• इस योजना के तहत अगर अनुसूचित जाति की बेटी के नाम पर 5 acre जमीन रजिस्टर्ड है।परंतु परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है। तो ऐसी बेटियो को 11,000 रूपये की सहायता प्रदान की जाएगी। जिसमें भी 10,000 रूपये विवाह के पहले तथा 1,000 रुपिया विवाह के बाद मिलेगा।

• इस योजना के तहत लड़कियों को विवाह के पश्चात मैरिज सर्टिफिकेट जमा करना होगा।

Kanya Sumangala Yojana 2024: इस योजना के तहत गरीब परिवार की बेटियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु मिलेगी 25,000 रूपये की आर्थिक सहायता राशि,जाने कोन होगा लाभार्थी, यहां करे आवेदन।

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा के लिए आवश्यक दस्तावेज़

विवाह शगुन योजना में आवेदन करने हेतु निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज:–

• लड़की के बैंक खाते की पासबुक

• आधार कार्ड

• जाती प्रमाण पत्र

• आय प्रमाण पत्र

• मूल निवास प्रमाण पत्र

• लड़का और लड़की दोनों के एडमिट कार्ड तथा मार्कशीट

• मोबाईल नम्बर

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा ताजा जानकारी (Latest Update)

इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली सहायता राशि में सरकार ने कुछ बदलाव किया है। हरियाणा सरकार ने बढ़ती मंहगाई को देखते हुए विवाह शगुन योजना के तहत दी जाने वाली राशि में 20,000 रूपये बढ़ा दिए है। पहले इस योजना के तहत 51,000 रूपये दिए जाते थे जो की अब बढ़कर 71,000 रूपये कर दिए है। जिससे की निम्न वर्ग के परिवार अपनी बेटी का विवाह अच्छे से कर सके।

हरियाणा विवाह शगुन योजना में एक ओर नई अपडेट आई है।इस योजना का लाभ अब राज्य के दिव्यांग जनों को भी राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाएगा।

दिव्यांग जोड़े को मिलने वाली धनराशि

(i) यदि नवविवाहित जोड़े में दोनो पति पत्नी विकलांग होने पर – 51,000 रूपये

(ii) यदि नवविवाहित जोड़े में एक विकलांग हो दोनो पति पत्नी में – 31,000 रूपये

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा की आधिकारिक वेबसाइट

इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट सरकार द्वारा लॉन्च कर दी गई है। हरियाणा विवाह शगुन योजना में आवेदन करने या अन्य कोई जानकारी प्राप्त करने हेतु आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको इस योजना की सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जायेगी।

हरियाणा विवाह शगुन योजना आवेदन फॉर्म | Application Form

इस योजना की आवेदन प्रक्रिया ऑफलाइन है। इस योजना का आवेदन फॉर्म डाउनलोड करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करे अन्यथा ऊपर दी गई आधिकारिक वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। इस एप्लीकेशन फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज करके और आवश्यक दस्तावेज अटैच करके निर्धारित विभाग में जमा करा देना है।

Vivah Shagun Yojana Haryana Online Apply

हरियाणा विवाह शगुन योजना में आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनो तरीको से कर सकते हैं:–

ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

• सबसे पहले आपको मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

• अब आप नया पंजीकरण ऑप्शन पर क्लिक करे।

• अब आप अपना आधार नंबर और मोबाइल नंबर दर्ज करे।

• मोबाइल नंबर पर आई ओटीपी दर्ज कर वेरिफिकेशन पूरा करे।

• इसके बाद पूछी गई जानकारी दर्ज करे और आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर दे और जमा करे के ऑप्शन पर क्लिक करे।

• इस तरह आप इस योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

• अपने नजदीकी स्थानीय आवास कार्यालय में जाए।

• इस कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करे और पत्र में अपनी जानकारी दर्ज कर दे।

• इस फॉर्म के साथ अपने आवश्यक दस्तावेज अटैच कर दे।

• अंत में आवेदन पत्र तथा दस्तावेजों को कार्यालय में जमा करा दे।

• इस तरह आप इस योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।

हरियाणा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का हेल्पलाइन नम्बर

हरियाणा विवाह शगुन योजना से जुड़ी सम्पूर्ण जानकारी आज हमने हमारे आर्टिकल की सहायता से आपको प्रदान कर दी है।इस योजना के आवेदन में या अन्य कोई समस्या होने पर आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।

0172-2707009

Some Important Links

WhatsApp GroupJoin Now
Telegram ChannelJoin Us
Home PageClick Here

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हरियाणा FAQ

  1. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना क्या है?

    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के तहत हरियाणा सरकार राज्य के गरीब तथा निम्न परिवार की बेटियों के विवाह पर 71,000 रूपए की सहायता राशि प्रदान करती है। जिससे कि राज्य के गरीब परिवार अपनी बेटी का विवाह आसानी से कर सके।

  2. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत कितनी राशि दी जाती है?

    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत 71,000 रूपये की राशि दी जाती है।

  3. मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का हेल्पलाइन नंबर क्या है?

    मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना का हेल्पलाइन नंबर 0172-2707009 है।

  4. हरियाणा में विवाह शगुन योजना के लिए कौन पात्र है?

    विवाह शगुन योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक व्यक्ति के परिवार की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से कम होनी चाहिए। हरियाणा राज्य में एक परिवार की दो लड़कियाँ ही इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकती हैं। कोई भी विधवा या तलाकशुदा महिला इस योजना के तहत पुनर्विवाह के लिए इस योजना का लाभ के सकती है।

Urmila

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम Urmila है। में 3 वर्षों से आर्टिकल लिखने का काम कर रही हूं। मुझे सरकारी योजना, Daily अपडेट के बारे में आर्टिकल लिखना पसंद है। अभी तक में 2800 से ज्यादा आर्टिकल लिख चुकी हूं । आप जिस वेबसाइट पर आए हैं यह मेरी वेबसाइट है। हमारे आर्टिकल को पढ़ने और हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपका धन्यवाद।

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

Powered By
100% Free SEO Tools - Tool Kits PRO