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अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र 2024: आवेदन शुरू, यहां करें आवेदन | Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme

Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme: महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के नागरिकों के लिए बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की जाती है। इसी प्रकार राज्य में जाति भेदभाव को खत्म करते हुए इंटर कास्ट मैरिज को प्रोत्साहन करने के लिए अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र की शुरुआत की है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य के महिला या पुरुष जो अंतरजातीय विवाह कर रहे है उन्हे राज्य सरकार 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान करती है। अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना महाराष्ट्र के तहत दोनो महिला या पुरुष में से किसी एक के दलित या नीची जाति का होने पर इस योजना का लाभ दिया जायेगा।

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र के तहत पहले 50 हजार रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती थी। अगर आप भी अंतरजातीय विवाह कर रहे हैं तो अंतरजातीय विवाह योजना मराठी का लाभ करने हेतु इस योजना में आवेदन जरूर करे। चलिए आज हम आपको हमारे आर्टिकल की सहायता से बताते हैं कि Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme क्या है और Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme में आवेदन कैसे करें

Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme

Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme 2024

Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme की शुरुवात महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई है। इस योजना के तहत अगर महाराष्ट्र राज्य में कोई भी महिला एवम पुरुष अंतरजातीय विवाह करता है तो उसे सरकार द्वारा 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इस योजना के तहत महाराष्ट्र राज्य के जनरल कैटेगरी का लड़का किसी दलित या नीची जाति की लड़की से विवाह करता है तो उन्हें आंतरजातीय विवाह अनुदान कागदपत्रे मराठी योजना का लाभ दिया जायेगा।

अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ सिर्फ उन्ही जोड़ों को मिलेगा जिन्होंने हिंदू विवाह अधिनियम 1955 या विशेष विवाह अधिनियम 1954 के तहत अपना विवाह पंजीकरण कराया होगा। Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme के तहत दी जाने वाली सहायता राशि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनो की तरफ से 50–50 प्रतिशत दी जाएगी। संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने हेतु हमारे आर्टिकल को पूरा पढ़ें।

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र के बारे में जानकारी

योजना का नामMaharashtra Inter Caste Marriage Scheme
वर्ष2024
राज्यमहाराष्ट्र
उद्देश्यइंटर कास्ट मैरिज करने वाले नागरिकों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करना
लाभार्थीमहाराष्ट्र के इंटरकास्ट मैरिज करने वाले नागरिक
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Official Websitesjsa.maharashtra.gov.in

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र का उद्देश्य

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना का मुख्य उद्देश्य जाति भेदभाव को रोकना है। इस योजना के अंतर्गत इंटर कास्ट मर्रिज करने वाले जोड़ो को राज्य सरकार द्वारा 3 लाख रूपये की राशि प्रदान की जाएगी। इस योजना के माध्यम से योग्य दंपत्ति को प्रोत्साहन राशि भी दी जाएगी। सरकार द्वारा दिए जाने वाली सहायक राशि आवेदक के सीधे बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी।

जिसके लिए आवेदक का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। इस योजना के अंतर्गत देश के हर वर्ग के नागरिक आवेदन कर सकते हैं। इस योजना के माध्यम से सभी धर्म को समानता मिलेगी।

Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme के लाभ और विशेषताएं

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह है योजना के लाभ और विशेषताएं कुछ इस प्रकार है :–

• इस योजना के अंतर्गत लाभार्थी को ₹300000 की राशि प्रदान की जाएगी।

• इस योजना के माध्यम से सभी धर्म को समानता मिलेगी।

• इस योजना के तहत ज्यादा-से-ज्यादा लोग अंतर्जातीय विवाह योजना का लाभ उठा सके।

• इस योजना के माध्यम से जातिगत भेदभाव भी कम होगा।

• महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक का आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक होना चाहिए।

• सरकार द्वारा दिए जाने वाली सहायक राशि आवेदक के सीधे बैंक खाते में पहुंचाई जाएगी।

• अलग जाति वाले युवक / युवती से शादी करने पर ही सरकार द्वारा राशि प्रदान की जाएगी।

अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र के लिए पात्रता

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना अनिवार्य है :–

• इस योजना के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य का मूल निवासी होना चाहिए।

• सरकार द्वारा दिए जाने वाली राशि प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े का कोर्ट मैरिज करना अनिवार्य है।

• देश के हर वर्ग के नागरिक इस योजना में आवेदन कर सकते हैं।

• महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विवाहित जोड़े का कोर्ट मैरिज होना आवश्यक है।

• इस योजना के अंतर्गत आवेदिका तथा आवेदक की उम्र 21 वर्ष और 18 वर्ष से अधिक होनी चाहिए।

Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme के लिए आवश्यक दस्तावेज़

महाराष्ट्र अंतर्जातीय विवाह योजना में आवेदन के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज :–

• आधार कार्ड

• आय प्रमाण पत्र

• कोर्ट मैरिज प्रमाण पत्र

• जाति प्रमाण पत्र

• मोबाइल नंबर

• पासपोर्ट साइज फोटो

• बैंक खाता पासबुक

महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना के तहत आवेदन कैसे करें?

Antarjatiya Vivah Yojana Maharashtra Online Form में आवेदन के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें :–

• सर्वप्रथम आपको महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।

• अब आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुल जाएगा।

Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme

• होम पेज पर आपको महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजनाएं के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

• क्लिक करते ही आपके सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा।

• अब आपको फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी को ध्यानपूर्वक दर्ज करना है।

• इसके बाद आपको अपने आवश्यक दस्तावेजों को फॉर्म के साथ अटैच करना है।

• अंत में आपको Submit के ऑप्शन पर क्लिक करना है।

• इस तरह आप महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना में आवेदन कर सकते हैं।

Some Important Links

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Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme FAQ

  1. Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme क्या है?

    Maharashtra Inter Caste Marriage Scheme के तहत महाराष्ट्र राज्य में अंतरजातीय विवाह करने वाले महिला और पुरुष को राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा 3 लाख रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाएगी। यह सहायता राशि विवाह पंजीकरण होने के पश्चात प्रदान की जाएगी।

  2. अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र के तहत आवेदन कैसे करें?

    अंतरजातीय विवाह योजना महाराष्ट्र के तहत आवेदन करने के लिए आपको इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, उसके बाद इस योजना का आवेदन फॉर्म में पूछी गई जानकारी दर्ज कर देनी है और अपने आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।

  3. महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना में कितने पैसे मिलते हैं?

    महाराष्ट्र अंतरजातीय विवाह योजना में 3 लाख रुपए मिलते है।

  4. अंतरजातीय विवाह का नियम क्या है?

    पति पत्नी में से किसी एक का अनुसूचित जाति/जनजाति और एक का सामान्य जाति से होना अनिवार्य है। अंतरजातीय विवाह हिन्दू विवाह अधिनियम 1955 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है। यदि विवाह दूसरा विवाह है तो प्रोत्साहन राशि नहीं दी जाएगी। यदि यह प्रस्ताव विवाह के एक वर्ष भीतर ही प्रस्तुत किया गया तब ही मान्य होगा।

  5. अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति क्या होगी?

    सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय कि अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति पिता की जाति होती है। याचिकाकर्ता इस बात पर निर्भर करता है कि अंतरजातीय विवाह से उत्पन्न संतान की जाति पिता की जाति होती है।

  6. अंतर्जातीय विवाह कितने होते हैं?

    तालिका 1 से पता चलता है कि भारत में अंतर्जातीय विवाहों का प्रतिशत लगभग 10 प्रतिशत है, जिनमें से 4.97 प्रतिशत मामलों में महिलाएं निम्न जाति के पुरुषों से विवाह करती हैं। अन्य 4.95 प्रतिशत मामलों में महिलाएं निम्न जाति की होती हैं, लेकिन पति उच्च जाति के होते हैं।

Urmila

नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम Urmila है। में 3 वर्षों से आर्टिकल लिखने का काम कर रही हूं। मुझे सरकारी योजना, Daily अपडेट के बारे में आर्टिकल लिखना पसंद है। अभी तक में 2800 से ज्यादा आर्टिकल लिख चुकी हूं । आप जिस वेबसाइट पर आए हैं यह मेरी वेबसाइट है। हमारे आर्टिकल को पढ़ने और हमारी वेबसाइट पर आने के लिए आपका धन्यवाद।

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