Bihar Viklang Pension Yojana 2024: केंद्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा विकलांग नागरिकों के लिए लगातार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। इसी बीच बिहार सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए पेंशन योजना शुरू की है। बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत 40% से अधिक विकलांगों को ₹400 हर महीने पेंशन प्रदान की जाएगी। जिससे कि राज्य के विकलांग अपनी जरूरत को पूरा कर सके और अपना घर खर्च आसानी से चला सके। चलिए आज हम आपको हमारे आर्टिकल की सहायता से बताते हैं Bihar Viklang Pension Yojana क्या है और Bihar Viklang Pension Yojana में आवेदन कैसे करें।
Bihar Viklang Pension Yojana 2024
बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा राज्य के विकलांग नागरिकों के लिए बिहार विकलांग पेंशन योजना की शुरुआत की गई है। जिसके तहत राज्य के 40% से अधिक विकलांग महिला एवं पुरुष को हर महीने ₹400 की पेंशन प्रदान की जाती है। यह पेंशन राशि लाभार्थी के सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु लाभार्थी ऑनलाइन आवेदन समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर तथा ऑफलाइन आवेदन अपने ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर जाकर दोनों प्रक्रिया के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
बिहार विकलांग पेंशन योजना को इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग योजना भी कहा जाता है। बिहार विकलांग पेंशन योजना की सहायता से राज्य के विकलांग नागरिक अपनी जरूरत को पूरा कर सकेंगे। जिससे कि वह आर्थिक रूप से सशक्त और मजबूत बन सकेंगे। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए विकलांग महिला और पुरुष के पास विकलांग प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है अन्यथा इस योजना का लाभ नहीं प्राप्त कर सकेंगे।
बिहार विकलांग पेंशन योजना 2024 के बारे में जानकारी
योजना का नाम | Bihar Viklang Pension Yojana |
राज्य | बिहार |
संबंधित विभाग | समाज कल्याण विभाग |
उद्देश्य | राज्य के विकलांग नागरिकों को वित्तीय सहायता के रूप में हर महीने पेंशन प्रदान करना |
लाभार्थी | राज्य के सभी विकलांग नागरिक |
पेंशन राशि | ₹400 प्रति माह |
आवेदन प्रक्रिया | ऑनलाइन, ऑफलाइन |
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Bihar Viklang Pension Yojana क्या है?
Bihar Viklang Pension Yojana 2024: बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत 40% से अधिक विकलांग को हर महीने ₹400 की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है जिससे कि वह अपना घर खर्च तथा इलाज करवा सके। यह पेंशन राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी। बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इस योजना की सहायता से राज्य के विकलांग सशक्त और मजबूत बन सकेंगे।
Bihar Viklang Pension Yojana का उद्देश्य
Bihar Viklang Pension Yojana का मुख्य उद्देश्य राज्य के दिव्यांग जनों को हर महीने पेंशन राशि प्रदान करके आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है। जिससे कि वह अपनी सभी जरूरतों को पूरा कर सके और उन्हें किसी दूसरे नागरिकों पर आश्रित नहीं होना पड़े। बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ राज्य के 40% से अधिक महिला एवं पुरुष को प्रदान किया जाएगा। इस योजना के तहत पेंशन राशि का वितरण सामाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को इस योजना में आवेदन करना होगा तथा अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों को भी जमा करना होगा। इस योजना के तहत लाभार्थी ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Viklang Pension Yojana के लाभ और विशेषताएं
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लाभ और विशेषताएं कुछ इस प्रकार हैं :–
• बिहार विकलांग पेंशन योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आपको इस योजना में आवेदन करना होगा।
• इस योजना का संचालन बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी द्वारा किया गया है।
• बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत राज्य के 40% से अधिक दिव्यांगों को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।
• योजना के तहत राज्य के विकलांगों को हर महीने ₹400 की पेंशन प्रदान की जाएगी।
• बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत पेंशन की राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाएगी।
• इस योजना की शुरुआत से राज्य के विकलांग नागरिक आर्थिक रूप से मजबूत तथा सशक्त बन सकेंगे।
Bihar Viklang Pension Yojana के लिए पात्रता
बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित पात्रता का होना अनिवार्य है :–
• बिहार विकलांग पेंशन योजना के पात्र बिहार राज्य के मूल नागरिक ही होंगे।
• योजना का पात्र होने के लिए आवेदक महिला तथा पुरुष को 40% से अधिक विकलांग होना अनिवार्य है।
• राज्य सरकार तथा केंद्र सरकार द्वारा किसी अन्य योजना का लाभ प्राप्त कर रहे दिव्यांगजन बिहार विकलांग पेंशन योजना के पात्र नहीं होंगे।
• राज्य के महिला एवं पुरुष विकलांग इस योजना के पात्र होंगे।
• इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता का बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक होना अनिवार्य है।
• बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन के लिए अभी तक कोई भी आय सीमा निर्धारित नहीं की गई है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज़
बिहार विकलांग पेंशन योजना में आवेदन करने के लिए निम्नलिखित आवश्यक दस्तावेज :–
• आधार कार्ड
• मूल निवास प्रमाण पत्र
• विकलांग प्रमाण पत्र
• मोबाईल नम्बर
• बैंक खाते की पासबुक
• वोटर आईडी कार्ड
• पासपोर्ट साइज फोटो
Bihar Viklang Pension Yojana की आधिकारिक वेबसाइट
बिहार विकलांग पेंशन योजना की आधिकारिक वेबसाइट बिहार सरकार द्वारा जारी कर दी गई है। इस योजना में आवेदन करने तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस योजना की आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं। यहां आपको सभी प्रकार की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जिससे कि आप इस योजना में आसानी से आवेदन करके इसका लाभ प्राप्त कर सकें।
Bihar Viklang Pension Yojana के तहत आवेदन कैसे करें?
बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत आवेदन करने की दो प्रक्रिया है ऑनलाइन और ऑफलाइन। अब हम आपको पहले बताएंगे कि बिहार विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कैसे करें :–
• सर्वप्रथम आपको अपने ब्लॉक के आरटीएस या अपनी पंचायत के आरटीपीएस काउंटर पर जाना है।
• अब वहां जाकर आपको बिहार विकलांग पेंशन योजना का आवेदन फार्म प्राप्त करना है।
• अब आवेदन फार्म प्राप्त करने के बाद आपको उसे आवेदन फार्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी ध्यान पूर्वक दर्ज कर देनी है।
• आवेदन फार्म को पूरा भर देने के बाद उसके साथ आवश्यक दस्तावेज को अटैच कर देना है।
• अब यह आवेदन फार्म आपको वही निर्धारित अधिकारी को जमा कर देना है।
• जैसे ही आप आवेदन फार्म जमा करेंगे वह अधिकारी या कर्मचारी आपको एक रसीद देंगे जिसको आपको संभाल कर रख लेना है।
• इस तरह आप बिहार विकलांग पेंशन योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं।
बिहार विकलांग पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया
बिहार विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें :–
• सर्वप्रथम आपको बिहार समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
• अब आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे।
• आप होम पेज पर आने के बाद आपको RTPS Services के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• अब आपको Social Security Pension Scheme के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• अब आप क्लिक करेंगे जैसे ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
• इस पेज पर आपको Viklang Pension Yojana के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• इस ऑप्शन पर क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा, जिसमें इस योजना का आवेदन फॉर्म होगा।
• अब इस आवेदन फॉर्म में पूछी गई संपूर्ण जानकारी दर्ज कर देनी है जैसे आवेदक का नाम, आवेदक के पिता का नाम, बैंक खाता नंबर आदि जानकारी दर्ज कर देनी है।
• आवेदन फार्म को पूरा भरने के बाद आपको आवश्यक दस्तावेजों को अपलोड कर देना है।
• डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपको सुरक्षित करें के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
• आवेदन फार्म जमा करने के बाद आपको आवेदन संख्या प्राप्त हो जाएगी जिसे संभाल कर कहीं लिख लेना है।
• इस तरह बिहार विकलांग पेंशन योजना में ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
Bihar Viklang Pension Yojana का स्टेटस कैसे चेक करे?
Bihar Viklang Pension Status चेक करने के लिए नीचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें :–
• सर्वप्रथम आपको समाज कल्याण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है।
• अब आप इस वेबसाइट के होम पेज पर आ जाएंगे।
• होम पेज पर आपको Application Status के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• क्लिक करते ही आपके सामने एक नया पेज खुलकर आ जाएगा।
• अब आपको इस पेज पर आवेदन संख्या तथा कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
• अब आपको आवेदन की स्थिति देखें के ऑप्शन पर क्लिक करना है।
• अब क्लिक करते ही आपके सामने आपके आवेदन की स्थिति आ जाएगी।
• इस तरह आप बिहार विकलांग पेंशन योजना की आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हैं।
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Bihar Viklang Pension Yojana FAQ
Bihar Viklang Pension Yojana क्या है?
Bihar Viklang Pension Yojana के तहत बिहार राज्य के 40% से अधिक विकलांगों को हर महीने ₹400 की पेंशन आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाएगी।
बिहार विकलांग पेंशन योजना का दूसरा नाम क्या है?
बिहार विकलांग पेंशन योजना का दूसरा नाम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांग पेंशन योजना है।
बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत कितने रुपए की पेंशन प्रदान की जाती है?
बिहार विकलांग पेंशन योजना के तहत लाभार्थी को हर महीने ₹400 की पेंशन प्रदान की जाती है।
Bihar Viklang Pension Yojana के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?
बिहार विकलांग पेंशन योजना के अंतर्गत आप ऑनलाइन तथा ऑफलाइन दोनों माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको इस योजनाएं की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपनी पंचायत के आरपीएस कॉर्नर तथा ब्लॉक के आरटीएस कॉर्नर में जाना होगा।
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